Hindi News (latest News)- निर्भया रेप एंड मर्डर केस - दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी

Hindi News (latest News)- निर्भया रेप  एंड मर्डर केस - दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी


                                         पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को  निर्भया के चारो गुनाहगारो का डेथ वारंट जारी कर दिया है जज ने कहा की २२ को सुबह ७ बजे सभी दोधियो को फांसी दी जाएँगी।  दोषी अक्षय , पवन , मुकेश विनय के पास डेथ वर्रांट के खिलाफ अपील करने के लिए १४ दिन का वक्त है।  अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें फांसी दे दी जाएंगी।आरोपी के वकील एपी सिंह ने कहा की हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे।  अदालत के फैसले पर निर्भया की माँ आशा देवी ने कहा की "बेटी को इंसाफ मिल गया है उन्होंने कहा दोषियों की फांसी देश के महिलावो को ताकत देंगी। फैसले ने लोगो कला न्यायपालिका का पर विश्वास मजबूत होंगा"।
  


२२ को फ़ासी पर लटकेंगे ४ दरिंदे 

नई दिल्ली - देश को झकजोर कर रखने वाले निर्भया केस में पटियाला हाउस  कोर्ट ने दोषियों की मौत की सजा के लिए लम्बी सुनवाई के बाद  डेथ वारंट जारी कर दिया है  . फैसले के मुताबिक २२ तारीख की सुबह ७ बजे तिहाड़ जेल में चारो को फांसी दी जाएँगी।  आपको बता दे की वर्रांट के बाद काम से काम १४ दिन का वक्त दिया जाता है जिसमे जेल अपनी तैयारी पूरी कर लेंगा पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेल प्रशासन से दोषियों को नोटिस जारी करने को कहा था।  कोर्ट का फैसला देने से पहले आज दोषी अक्षय ने जज से बात करने की इजाजत मांगी थी इसके बाद जज में मिडिया को कमरे से बाहर जाने को कहा। अक्षय ने जज से कहा की उसने कभी क़ानूनी प्रक्रिया में देर करने की कोशिश नहीं की और केवल क़ानूनी तरीके से अपना बचाव किया।  इस से प्पहले जज ३:३० बजे के आस पास वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग रम में पहुंचे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सुनवाई में दिक्कत हुयी लेकिन थोड़ देर में सुनवाई शुरू हो गयी जिसके बाद दोषियों के वकील और निरभया के माँ के वकील में काफी बहस चली।  दोषियों के वकील क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करना चाहते थे।  जबकि निर्भया की मा  के वकील ने जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी करने की  अपील की और कहा की उसने बाद दोषियों के पास पिटीशन दाखिल करने के लिए काफी समय होंगा जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

डेथ वर्रांट में फांसी की समय , जगह और तारीख का भी  जीकर
  डेथ वारंट जिसको ब्लैक वारंट भी कहते है , जिसके फॉर्म नो ४२ में की जगा और समय का जिक्र होता है इसमें फांसी पाने वालो का नाम भी लिखा होता है।  और ये  भी लिखा होता है की दोषियों को तब तक फांसी फांसी लटकाया जाएंगे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। अगर आज से १४ दिन तक दोषियों द्वारा अपील नहीं होंगी तो उन्हें २२ की सुबह ७ बजे फांसी दे दी जाएँगी। 

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